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मध्य प्रदेश विधानसभा: विधि-निर्माण और वह विधान परिषद जो कभी बनी ही नहीं

मध्य प्रदेश में 230 सदस्यों वाला एकसदनीय विधानमंडल है, जो भोपाल में चार्ल्स कोरिया के बनाए विधान भवन में बैठता है। विधानसभा कैसे बनती है, विधेयक कानून कैसे बनता है, कौन-सी समितियाँ सरकार की जाँच-परख करती हैं, मध्य प्रदेश की विधान परिषद केवल कागज़ पर क्यों है, और MPPSC इस पर कैसे प्रश्न पूछता है।

1 Nov 2026 9 मिनट में पढ़ें

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इस गाइड में
  1. विधानसभा एक नज़र में
  2. विधानसभा 230 सीटों तक कैसे पहुँची
  3. वह विधान परिषद जो कभी बनी ही नहीं
  4. मध्य प्रदेश में विधेयक कानून कैसे बनता है
  5. सत्र और जवाबदेही के साधन
  6. समितियाँ: जहाँ असली जाँच-परख होती है
  7. मध्य प्रदेश के कानून जिनका उल्लेख करना उपयोगी है
  8. मुख्य परीक्षा: रूपरेखा और एक संक्षिप्त आदर्श उत्तर
  9. अभ्यास MCQ
  10. आगे क्या करें

MPPSC राज्य विधानमंडल को दो तरह से परखता है। प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) ठोस तथ्य पूछती है: कितनी सीटें, कितनी आरक्षित, कौन-सा अनुच्छेद, अध्यक्षता कौन करता है। मुख्य परीक्षा (Mains) आपसे आकलन माँगती है: क्या विधानसभा सरकार की ठीक से जाँच-परख कर रही है, और क्या मध्य प्रदेश को दूसरे सदन की ज़रूरत है?

शुरुआत भवन से करें। भोपाल में एक पहाड़ी पर विधान भवन खड़ा है — वास्तुकार चार्ल्स कोरिया (Charles Correa) का बनाया एक वृत्ताकार परिसर, जो 1990 के दशक में खुला। इसकी योजना मंडल और पास के साँची में दिखने वाले स्तूप के आकार से प्रेरित है। इसके भीतर मध्य प्रदेश विधानसभा के 230 निर्वाचित सदस्य बैठते हैं।

विधानसभा एक नज़र में

मध्य प्रदेश में एकसदनीय (unicameral) विधानमंडल है: राज्यपाल और एक सदन, यानी विधानसभा। सभी राज्य विधानमंडलों का संवैधानिक ढाँचा भाग VI, अध्याय III, अनुच्छेद 168–212 में है।

विशेषतामध्य प्रदेश की स्थितिसंवैधानिक आधार
सदनएक (विधानसभा)अनुच्छेद 168
सदस्य संख्या230, एक-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचितअनुच्छेद 170 (राज्य विधानसभा में 60–500 सदस्य होने चाहिए)
आरक्षित सीटेंSC 35, ST 47 (2008 का परिसीमन)अनुच्छेद 332
कार्यकालपहली बैठक से पाँच वर्ष, जब तक पहले विघटित न होअनुच्छेद 172
न्यूनतम आयु25 वर्षअनुच्छेद 173
पीठासीन अधिकारीअध्यक्ष (Speaker) और उपाध्यक्ष (Deputy Speaker), सदस्यों द्वारा निर्वाचितअनुच्छेद 178
गणपूर्ति (Quorum)दस सदस्य या कुल सदस्यों का दसवाँ भाग, जो भी अधिक हो (मध्य प्रदेश के लिए 23)अनुच्छेद 189
मंत्रिपरिषदविधानसभा का अधिकतम 15%, यानी मुख्यमंत्री सहित 34अनुच्छेद 164(1क)

अंतिम पंक्ति खुद जाँच लें: 230 का 15% है 34.5, और यह सीमा पार नहीं की जा सकती, इसलिए सीमा 34 है।

2020 तक राज्यपाल अनुच्छेद 333 के तहत एक आंग्ल-भारतीय (Anglo-Indian) सदस्य को भी मनोनीत कर सकते थे। 104वें संशोधन ने यह मनोनयन समाप्त कर दिया, इसलिए आज हर सदस्य निर्वाचित है।

विधानसभा 230 सीटों तक कैसे पहुँची

वर्षघटनाक्रम
19561 नवंबर को नया मध्य प्रदेश बना; पहली विधानसभा विलय होने वाली इकाइयों के सदस्यों से बनी। पहले अध्यक्ष: पंडित कुंजीलाल दुबे
1957पुनर्गठित राज्य में पहला आम चुनाव
2000छत्तीसगढ़ अलग हुआ; उसकी 90 सीटें उसके साथ गईं, इसलिए मध्य प्रदेश में सीटें 320 से घटकर 230 रह गईं

वह विधान परिषद जो कभी बनी ही नहीं

यह मध्य प्रदेश की राजव्यवस्था की सबसे प्रिय जिज्ञासा है। अनुच्छेद 168(1)(क) उन राज्यों के नाम बताता है जिनमें दो सदन होने हैं, और 1956 के पुनर्गठन के बाद उस सूची में मध्य प्रदेश जोड़ा गया। लेकिन यह जोड़ उसी तारीख से लागू होना था जिसे राष्ट्रपति अधिसूचित करते। वह अधिसूचना कभी जारी नहीं हुई, इसलिए कोई विधान परिषद (Legislative Council) कभी गठित नहीं हुई। मध्य प्रदेश हमेशा एक ही सदन से काम करता आया है।

विधान परिषद बनाना या समाप्त करना अनुच्छेद 169 से नियंत्रित होता है:

  1. विधानसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से संकल्प पारित करती है।
  2. इसके बाद संसद साधारण बहुमत से इसे प्रभावी करने वाला कानून पारित करती है। ऐसे कानून को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता।

मध्य प्रदेश में विधेयक कानून कैसे बनता है

  1. पुरःस्थापन (Introduction)। कोई मंत्री (सरकारी विधेयक) या कोई भी सदस्य (गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक) इसे पेश करता है। धन विधेयक (Money Bill; अनुच्छेद 199 में परिभाषित) के लिए राज्यपाल की सिफ़ारिश ज़रूरी है, और इसे केवल विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है।
  2. वाचन (Readings)। विधेयक तीन वाचनों से गुज़रता है। दूसरे वाचन में इसे प्रवर समिति (select committee) को भेजा जा सकता है या जनमत जानने के लिए परिचालित किया जा सकता है, और फिर खंड-दर-खंड विचार होता है।
  3. पारित होना। उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत इसे पारित कर देता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह अध्यक्ष प्रमाणित करते हैं, और उनका निर्णय अंतिम होता है।
  4. राज्यपाल की अनुमति (अनुच्छेद 200)। राज्यपाल अनुमति दे सकते हैं, अनुमति रोक सकते हैं, धन विधेयक के अलावा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, या उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकते हैं (अनुच्छेद 201)। अगर सदन लौटाए गए विधेयक को संशोधन सहित या बिना संशोधन के फिर से पारित कर दे, तो राज्यपाल अनुमति नहीं रोकेंगे।

क्योंकि मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, इसलिए चरण 3 पर ही विधायी यात्रा पूरी हो जाती है। बिहार जैसे द्विसदनीय राज्य में परिषद किसी साधारण विधेयक को विलंबित कर सकती है, पर उसे हमेशा के लिए रोक नहीं सकती।

जब विधानसभा सत्र में न हो, तब राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश (ordinance) जारी कर सकते हैं। इसे विधानसभा के समक्ष रखना होता है, और स्वीकृत न होने पर यह विधानसभा के पुनः समवेत होने के छह सप्ताह बाद समाप्त हो जाता है।

सत्र और जवाबदेही के साधन

  • राज्यपाल विधानसभा को आहूत करते हैं, उसका सत्रावसान करते हैं और उसे विघटित करते हैं। दो सत्रों के बीच का अंतर छह महीने से अधिक नहीं हो सकता (अनुच्छेद 174)।
  • राज्यपाल हर आम चुनाव के बाद के पहले सत्र में और हर वर्ष के पहले सत्र में अभिभाषण देते हैं (अनुच्छेद 176)।
  • सदस्य प्रश्नकाल (Question Hour), शून्यकाल (Zero Hour), ध्यानाकर्षण (calling attention) और स्थगन प्रस्तावों (adjournment motions) के ज़रिए मंत्रियों से जवाब माँगते हैं, और अंततः अविश्वास प्रस्ताव (no-confidence motion) के ज़रिए भी, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है (अनुच्छेद 164(2))।
  • दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) के तहत निरर्हता याचिकाओं पर अध्यक्ष निर्णय करते हैं; यह निर्णय न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है (किहोतो होलोहान, 1992)।

समितियाँ: जहाँ असली जाँच-परख होती है

समितियह क्या करती है
लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee)राज्य के व्यय पर CAG की लेखापरीक्षा रिपोर्टों की जाँच; परंपरा के अनुसार आम तौर पर इसकी अध्यक्षता विपक्ष का सदस्य करता है
प्राक्कलन समिति (Estimates Committee)बजट अनुमानों में मितव्ययिता और दक्षता की गुंजाइश देखती है
सार्वजनिक उपक्रम समिति (Committee on Public Undertakings)राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों की निगरानी
विशेषाधिकार समिति (Privileges Committee)विशेषाधिकार हनन के मामलों की जाँच (अनुच्छेद 194)
कल्याण समितियाँ (SC, ST, OBC, महिला और बाल)सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन पर नज़र
याचिका समिति (Petitions Committee)नागरिकों की याचिकाओं की सुनवाई

मध्य प्रदेश के कानून जिनका उल्लेख करना उपयोगी है

  • मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010: समयबद्ध लोक सेवाओं की गारंटी देने वाला भारत का पहला कानून। मध्य प्रदेश में लोक सेवा गारंटी पर हमारी मार्गदर्शिका देखें।
  • मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993: 73वें संशोधन के तहत पंचायत चुनाव कराने वाले पहले राज्यों में मध्य प्रदेश शामिल था।

मुख्य परीक्षा: रूपरेखा और एक संक्षिप्त आदर्श उत्तर

प्रश्न: "मध्य प्रदेश में विधान परिषद केवल कागज़ पर है।" व्याख्या कीजिए, और आकलन कीजिए कि क्या राज्य को दूसरे सदन की आवश्यकता है। (लगभग 150 शब्द)

रूपरेखा:

  • भूमिका: अनुच्छेद 168 और 1956 का वह जोड़ जो कभी अधिसूचित नहीं हुआ।
  • परिषद के पक्ष में तर्क: पुनरीक्षण करने वाला सदन, विशेषज्ञों के लिए स्थान, जल्दबाज़ी में बने कानूनों पर रोक।
  • विरोध में तर्क: खर्च, देरी, हारे हुए नेताओं के लिए "पिछला दरवाज़ा", और वैसे भी वह विधेयकों को केवल विलंबित कर सकती है।
  • बेहतर विकल्प: मज़बूत समितियाँ, अधिक बैठक-दिवस।
  • निष्कर्ष।

आदर्श उत्तर:

अनुच्छेद 168 मध्य प्रदेश को उन राज्यों में गिनाता है जिनमें दो सदन होने थे, लेकिन यह प्रावधान राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित तारीख से ही लागू होना था, और कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई। इसलिए मध्य प्रदेश में हमेशा 230 सदस्यों वाली एक ही विधानसभा रही है।

परिषद के समर्थक कहते हैं कि इससे एक पुनरीक्षण करने वाला सदन मिलेगा, शिक्षक, स्नातक और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि सदन में आएँगे, और जल्दबाज़ी में बने कानूनों की गति धीमी होगी। आलोचकों का उत्तर है कि परिषद साधारण विधेयकों को केवल विलंबित कर सकती है, धन विधेयकों को छू भी नहीं सकती, खर्चीली है, और अक्सर हारे हुए नेताओं को शरण देती है।

परिषद से मिलने वाले ज़्यादातर लाभ कम खर्च में पाए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश बैठकों के न्यूनतम दिन तय कर सकता है, अधिक विधेयक समितियों को भेज सकता है, और सदस्यों को शोध-सहायता दे सकता है। दूसरे सदन से अधिक ज़रूरी है मौजूदा सदन के भीतर मज़बूत जाँच-परख।

अभ्यास MCQ

  1. मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं?
    • (a) 35 (b) 47 (c) 29 (d) 11
  2. कथनों पर विचार कीजिए: (1) अनुच्छेद 169 संसद को राज्य विधानसभा के संकल्प पर विधान परिषद बनाने की अनुमति देता है। (2) ऐसे कानून को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन माना जाता है। कौन-सा सही है?
    • (a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) दोनों (d) कोई नहीं
  3. मुख्यमंत्री सहित मध्य प्रदेश की मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार कितना है?
    • (a) 23 (b) 34 (c) 35 (d) 46
  4. भोपाल के विधान भवन का डिज़ाइन किसने बनाया?
    • (a) ले कॉर्बूज़िए (b) बी. वी. दोशी (c) चार्ल्स कोरिया (d) लॉरी बेकर
  5. कौन-सा अनुच्छेद राज्यपाल को किसी राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने की अनुमति देता है?
    • (a) अनुच्छेद 200 (b) अनुच्छेद 174 (c) अनुच्छेद 213 (d) अनुच्छेद 199

उत्तर:

  1. (b) 47। 35 अनुसूचित जातियों की संख्या है; 29 और 11 मध्य प्रदेश की लोकसभा और राज्यसभा सीटें हैं।
  2. (a) अनुच्छेद 169(3) कहता है कि ऐसा कानून अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संशोधन नहीं है।
  3. (b) 230 का 15% है 34.5, और यह सीमा पार नहीं की जा सकती, इसलिए 34।
  4. (c) चार्ल्स कोरिया।
  5. (a) अनुच्छेद 200 राज्यपाल के विकल्प बताता है, जिनमें आरक्षण भी शामिल है; इसके बाद अनुच्छेद 201 ऐसे आरक्षित विधेयकों से संबंधित है।

आगे क्या करें

  • अनुच्छेदों की तालिका याद से लिखें: 168, 169, 170, 172, 174, 178, 199, 200, 213।
  • चार संख्याएँ याद करें: 230, 35, 47, 34।
  • ऊपर दिया गया मुख्य परीक्षा का उत्तर बिना देखे 150 शब्दों में लिखने का अभ्यास करें।
  • साथ की मार्गदर्शिकाएँ पढ़ें: मध्य प्रदेश की शासन संरचना और MPPSC के लिए भारतीय राजव्यवस्था।

तारीख़ों और आँकड़ों पर एक बात। परीक्षा का पैटर्न, रिक्तियाँ और कार्यक्रम हर साल बदल सकते हैं। ताज़ा जानकारी हमेशा Madhya Pradesh Public Service Commission की वेबसाइट पर जारी नवीनतम अधिसूचना में देखें।

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